पंजाब में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने CBI को मामले में केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मामला पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। आरोपों में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर और दूसरे सरकारी कामों को प्रभावित करने से जुड़े दावे शामिल हैं।
अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के CBI जांच के निर्देश पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी।
वहीं, इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका में कहा गया था कि ED की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच राज्य की एजेंसियों के बजाय ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जो स्थानीय प्रभाव से मुक्त हो। याचिका में कथित पैसों के लेन-देन और पूरे money trail की जांच की मांग भी की गई थी। फिलहाल मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब अगला फैसला शीर्ष अदालत की सुनवाई के बाद होगा।
