Ration Card: राशन कार्ड योजना ( New Ration Card Scheme) के तहत अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप अपने राशन कार्ड मे किसी परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आज हम आपको इस संबंध मे पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में बताएंगे। इससे आप आसानी से राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। हाल ही में राशन कार्ड के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत राशन कार्ड धारक अपने बच्चों या नई विवाहित महिलाओं का नाम आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है आईए जानते हैं |
हर राज्य में मिलता है राशन कार्ड का लाभ
आजकल के समय में सरकार की तरफ से हर राज्य में राशन कार्ड का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राशन कार्ड के माध्यम से बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको ये जानकारी जरूर होगी कि आप राशन कार्ड के जरिए कितने तरह के लाभ ले सकते हैं। जैसे कि राशन कार्ड से आटा, चावल और दाल मुफ्त मे मिल रहे हैं।
इसके अलावा राशन कार्ड मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी सालाना कमाई ₹200000 से कम है। हाल ही में जारी की गयी नई अपडेट के अनुसार अगर आपके घर कोई नया सदस्य आया है और आप उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं तो आप नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर बहुत ही आसान प्रक्रिया के द्वारा ये कार्य संपन्न कर सकते हैं।
कौन कौन से लगेंगे दस्तावेज?
नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों में सबसे पहले आधार कार्ड की फोटो कॉपी जरूरी दस्तावेजो मे आती है। अगर आप बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हो तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, प्रमुख दस्तावेजो के रूप मे लगेगा।
नई विवाहित महिला का नाम जोड़ने के लिए महिला का आधार कार्ड, वैवाहिक रजिस्ट्रेशन और विवाह के बाद पिता के राशन कार्ड से नाम हटाने पर जारी किया गया NOC होना चाहिए।
राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने के लिए Online फॉर्म
- अपने राज्य के खाद्य सुरक्षा पोर्टल के जरिए राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के अनुसार अलग-अलग वेबसाइट अवेलेबल है।
- मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उसमें नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको होम पेज पर डाउनलोड फॉर्म का एक विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको कई फॉर्म के लिंक दिखाई देंगे। इनमें से आपको राशन कार्ड संशोधन/ नई यूनिट जोड़ने से संबंधित एक लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्मेट का फॉर्म खुलेगा इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
- इस तरह से इस आसान प्रक्रिया की हेल्प से आप ऑनलाइन राशन कार्ड यूनिट जोड़ने का फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने के लिए Offline फॉर्म
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी खाद्य और रसद विभाग के कार्यालय में जाकर राशन कार्ड में यूनिट नाम जोड़ने का फॉर्म लेना होगा। ये फार्म आपने अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रकिया
- आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से फॉर्म प्राप्त करते हैं।
- सबसे पहले आपको फॉर्म को पढ़ना होगा और दी गई सारी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
- अब आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज को अटैच करने होंगे और साथ में एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा।
- एप्लीकेशन और दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाना होगा और वहां ये फॉर्म जमा कर देना होगा।
- अब संबंधित विभाग द्वारा आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा अगर जानकारी सही पाई जाती है तो नए सदस्य का नाम आपका राशन कार्ड में सफलतापूर्वक जोड़ दिया जाएगा।
- किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।